ARYAN DRUGS : बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, अब कल फिर से होगी सुनवाई, ड्रग्स वॉट्सऐप चैट पर आर्यन के वकील ने दी ये दमदार दलीलें
Aryan Khan's lawyer Mukul Rohatgi gave this strong argument on drugs WhatsApp chat, know High court news mumbai drugs update
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Aryan Drugs Court Update : आर्यन खान ड्रग्स मामले में 26 अक्टूबर को शाम तक बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अब इस मामले में कल यानी 27 अक्टूबर को फिर से कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी. आज की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें पूरी नहीं हो पाई. इसलिए अब कल फिर से सुनवाई जारी होगी.
इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की तरफ से पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने 26 अक्टूबर को करीब डेढ़ घंटे तक दलीलें दीं. आज सबसे बड़ा सवाल ये उठाया कि गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने आर्यन का मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया. अगर कराया तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं पेश किया गया. बिना मेडिकल रिपोर्ट के ही ड्रग्स लेने का कैसे दावा किया गया?
इसके अलावा, जिस वॉट्सऐप चैट को लेकर एनसीबी ने आर्यन पर ड्रग्स खरीदने व बेचने को लेकर साजिश में शामिल होने का दावा किया है, उस पर भी मुकुल रोहतगी ने दलील पेश की है. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन और अनन्या की चैट (Aryan-Ananya Chat) को इस केस से नहीं जोड़ सकते.
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क्योंकि दोनों के बीच की ये चैट साल 2018-19 की है. उस समय आर्यन अमेरिका में थे. मुकुल रोहतगी ने ये भी दलील दी कि अमेरिका में ये लीगल है. यानी अगर वो किसी से चैट भी करते हैं तो उसे यहां पर किसी साजिश का हिस्सा नहीं मान सकते.
वॉट्सऐप चैट क्रूज से जुड़ी नहीं तो कैसे पता चला कि वो ड्रग्स लेंगे?
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Aryan Drugs Case in Court : उन्होंने ये भी दलील दी कि आर्यन की कोई भी वॉट्सऐप चैट क्रूज पार्टी से जुड़ी नहीं है. क्रूज पर आने को लेकर आर्यन ने किसी से कोई चैट नहीं की है. और ना ही ड्रग्स जैसी कोई चर्चा की है. मान लिया कि अगर कोई शख्स दोस्तों के साथ किसी पार्टी में शामिल होने गया तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कैसे पता चल सकता है.
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मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में ये भी दलील दी कि जो आर्यन का अरेस्ट मेमो है उसमें ये कहीं जिक्र नहीं है कि उन्होंने कोई नशीले पदार्थ का सेवन किया या नहीं और ना ही उन्होंने कुछ खरीदा या बेचा. इसके अलावा, अगर कोई पहली बार नशीले पदार्थ का सेवन भी करता है तो उसे नशा मुक्ति केंद्र भेजकर इलाज कराना चाहिए ना कि उसे जेल में डाल देना चाहिए.
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