आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज, जेल में रहेंगे जूनियर खान, अब सेशन कोर्ट से ही उम्मीद
Aryan Khan's bail plea rejected, now he will have to remain in jail in judicial custody
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Mumbai Drugs Aryan Khan news : मुंबई ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिक खारिज कर दी गई है. यानी अब आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में जेल में ही काटना पड़ेगा. अब इस मामले में सेशन कोर्ट में ही आगे की सुनवाई हो सकेगी. अभी मुंबई की आर्थर रोड जेल में आर्यन खान और 5 अन्य आरोपियों को बैरक नंबर-1 में रखा गया है. ये बैरक जेल के फर्स्ट फ्लोर पर है. यहां पर इन आरोपियों को 5 दिनों तक क्वेरंटाइन रखा जाएगा.
5 दिनों तक जेल में क्वेरंटाइन में रखने के दौरान कोरोना जैसा कोई लक्षण मिलता है तब तो फिर से टेस्ट किया जाएगा. हालांकि, इससे पहले हुए कोरोना टेस्ट में सभी आरोपियों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी. जेल में आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को किसी भी तरह से खास ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा. बल्कि इनके साथ भी आम कैदियों की तरह व्यवहार किया जाएगा. इन्हें सिर्फ जेल का खाना दिया जाएगा.
इससे पहले, कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कई तरह की दलीलें पेश कीं थीं. सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में आर्यन खान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन नहीं किया है. ऐसे में एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन-37 के तहत जमानत मिलनी चाहिए. वकील ने ये भी कहा कि इस मामले में आर्यन के पास कोई भी मटीरियल साक्ष्य नहीं मिले हैं.
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ये भी कहा कि मैं सिर्फ 23 साल का हूं. मैं बॉलीवुड परिवार से आता हूं. एक आमंत्रण पर मैं वहां गया था. अगर मेरे पास ड्रग्स होता तो मैं मना कर देता. मेरे मोबाइल के डेटा को रिट्रीव करने के लिए फॉरेंसिक लैब भी भेजा जा चुका है. मेरे खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं मिला है.
सतीश मानशिंदे ने ये भी कहा कि अच्छी सोसायटी से आते हैं. मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है. मैं यहां से भाग नहीं रहा हूं. किसी भी तरह के तथ्यों से छेड़छाड़ करने का भी सवाल नहीं है. लिहाजा, जमानत मिलनी चाहिए.
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बता दें कि 2 अक्टूबर को एनसीबी ने कुल 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी. दावा किया गया था कि इनके पास से कोकिन, एमडीएमए, चरस और 1 लाख 33 हजार रुपये कैश बरामद हुए थे.
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इस केस में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को पहले गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, इनमें से आर्यन खान के पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ था. 7 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने एनसीबी को आर्यन की दोबोरा कस्टडी देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद अब 8 अक्टूबर को जमानत याचिक खारिज कर दी.
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