BREAKING : ड्रग्स मामले में आर्यन खान को राहत नहीं, अभी रहना होगा जेल में ही, 20 अक्टूबर को जमानत पर होगा फैसला
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को नहीं मिली जमानत, अब 20 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, NCB और NDPS ने बेल पर विरोध जताया था, पढ़े Mumbai Drugs Case से जुड़ी खबरें CrimeTak.in पर
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Mumbai Drugs Case Aryan Khan Court news : बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को सेशंस कोर्ट से 7वें दिन भी राहत नहीं मिली. अब जेल की सलाखों में ही आर्यन को गुजारना होगा. अब जमानत पर 20 अक्टूबर को ही सुनवाई हो सकेगी क्योंकि मंगलवार तक छुट्टी है. बता दें कि 8 अक्टूबर की सुबह में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. इससे पहले, 7 अक्टूबर को शाम को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था.
लेकिन शाम 6 बजे के बाद जेल में एंट्री बंद होने से एनसीबी में अस्थायी जेल बनाकर 7 अक्टूबर की रात गुजारनी पड़ी थी. इसके बाद 8 अक्टूबर को जिस दिन गौरी खान का जन्मदिन था उसी दिन आर्यन को न्यायिक हिरासत में ऑर्थर रोड जेल में भेजा गया था.
इस बार सेशंस कोर्ट में सतीश मानशिंदे के साथ सलमान खान को हिट एंड रन केस में बरी कराने वाले एडवोकेट अमित देसाई भी शामिल हुए. और ये बड़ा फैसला शाहरुख खान के पक्ष में आया. 14 अक्टूबर को कोर्ट में सुबह 11 बजे के आसापस फिर से सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट में एनसीबी की तरफ से दलील दी गई. जिसमें कहा गया कि ठोस सबूत के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी हुई है. ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक भी मिले हैं.
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इसके अलावा ASG अनिल सिंह की तरफ से वॉट्सऐप चैट का भी हवाला दिया और कहा गया कि इससे कई नेटवर्क की जानकारी मिली है और आगे भी उस पर जांच करने की जरूरत है. उन्होंने ये भी कहा कि एनसीबी काफी जिम्मेदार जांच एजेंसी है, इसलिए कोई हमें समझाए नहीं कि कैसे जांच करनी चाहिए.
एएसजी ने आर्यन को लेकर कहा कि अगर एक आरोपी का दूसरे से लिंक है तो दोनों को एक ही सजा मिलनी चाहिए. इससे पहले, 13 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहले NCB ने स्पेशल NDPS कोर्ट में अपना जवाब दायर किया. इस जवाब में NCB की तरफ से आर्यन की जमानत का विरोध किया गया. ये दावा किया गया कि आरोपियों में एक का रोल दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है.
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