इन 5 पॉइंट्स से जानिए NCB ने आर्यन खान की जमानत याचिका का कैसे किया है विरोध
NCB ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट पेश किया, जिसमे 5 पॉइंट्स बताये गए है जिनके आधार पर आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका का विरोध करेगी NCB, Cruise ship drugs case से जुडी खबरें पढ़े Crime Tak पर
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बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल किए जवाब में एनसीबी ने शाहरूख खान की मैनेजर पूजा डडलानी को लेकर कई दावे किए हैं. इसमें कहा गया है कि पूजा डडलानी जो कि अभियुक्त आर्यन खान के पिता की मैनेजर हैं. पूजा डडलानी इस केस में पंचनामे से जुड़े स्वतंत्र गवाहों को प्रभावित करने में पूरी तरह सक्षम हैं.
उनके इस तरह की कोशिश से केस की जांच को पटरी से उतारने की साजिश भी की जा रही है. इसके साथ ही एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने भी एक एफिडेविट पेश किया है जो कि कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है.
NCB ने अपने एफिडेविट में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के केस का भी जिक्र किया है. ये कहा है कि हाईकोर्ट ने ही उस मामले में माना था कि NDPS एक्ट के अनुसार भी केस के नेचर और संलिप्तता के आधार पर जमानत देने का आधार तय होता है. अगर इसमें कोई ड्र्ग्स को लेकर बड़ा नेटवर्क मिलता है तो जमानत नहीं देने का एक तरह से स्पष्ट आधार मौजूद है.
वे 5 पॉइंट्स, जिनके आधार पर NCB ने किया है विरोध
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1. NCB ने हाईकोर्ट को दिए जवाब में कहा है कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिला है लेकिन उसके करीबी दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद है.
2. साथ ही आर्यन लगातार इन ड्रग्स की खरीद और इस्तेमाल करने को लेकर बातचीत कर रहा था. इस संबंध में कई पुख्ता जानकारी भी मिली है.
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3. दोनों आरोपी ड्रग्स लेने के इरादे से ही क्रूज पर पहुंचे थे. दोनों कॉमन ड्रग पैडलर को जानते हैं.
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4. अरबाज ने जिस ड्रग पैडलर से चरस खरीदी थी, आर्यन पहले भी उससे कई बार गांजा और चरस खरीदता रहा है.
5. ये भी सामने आया है कि आर्यन के लिंक एक विदेशी ड्रग पैडलर से भी है. जो ड्रग्स के एक बड़े और विदेशी नेटवर्क से कनेक्ट है.
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