बिभव कुमार को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया, स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला

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Swati Maliwal Case Update: स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीएम बिभव कुमार को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया है। 

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Swati Maliwal Case Update: स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीएम बिभव कुमार को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया है। इससे पहले उसे अदालत में पेश किया गया था। बिभव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। उधर, आम आदमी पार्टी की लीगल सेल ने कहा है कि जल्दी ही जमानत अर्जी भी लगेगी और बिभव भी रिहा होंगे। इससे पहले बिभव से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। उधर, बिभव दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल की है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

हाईकोर्ट में बिभव ने दाखिल की याचिका

बिभव के वकील हरिहरन ने कहा कि इस मामले में जांच अधिकारी को यह देखना चाहिए था कि उसमें गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं, उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विभव की याचिका मेंटेनेबल नहीं है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्वाति मालीवाल ने 13 मई की सुबह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में मारपीट का आरोप लगाया था। मालीवाल ने 16 मई को एफआईआर दर्ज कराई थी। 18 मई को बिभव कुमार की गिरफ्तारी हुई थी।

क्या था पूरा मामला?

दिल्ली सीएम हाउस के अंदर से 13 मई को पुलिस को करीब 9:30 बजे PCR कॉल की गई थी। कॉलर ने बताया 'मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूं, उन्होंने अपने पीए से मुझे पिटवाया है।' उस वक्त मनोज मीना, DCP NORTH की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया कि "आज सुबह 9:34 बजे पीएस सिविल लाइंस में एक पीसीआर कॉल आया जिसमें एक महिला ने कहा कि उसके साथ सीएम हाउस में मारपीट की गई है। कुछ देर बाद सांसद मैडम थाना सिविल लाइंस आईं, लेकिन बाद में शिकायत देने की बात कहकर चली गईं।" इसके बाद पुलिस ने स्वाति का बयान रिकॉर्ड करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस केस में बिभव को गिरफ्तार किया गया था। अब अदालत ने उसे जेल भेज दिया है।

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