यूपी में लव जेहाद को लेकर योगी सरकार सख्त, 2 सालों में दर्ज हुए 427 मामले

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यूपी में लव जेहाद को लेकर योगी सरकार सख्त, 2 सालों में दर्ज हुए 427  मामले
यूपी में लव जेहाद को लेकर योगी सरकार सख्त
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Love Jihad UP : यूपी में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक लव जिहाद के 427 मामले दर्ज हुए है। उधर, धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। 185 मामलों में पीड़िताओं ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात कबूली है। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज हुए हैं। यूपी के बरेली जनपद में अब तक सबसे ज्यादा मामला दर्ज हुए हैं। इससे पहले यूपी में दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भी खुलासा हो चुका है।

प्रदेश में  27 नवंबर, 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू है। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। कानून में जुर्माने की राशि 15 हजार से 50 हजार तक तय की गई है।

यूपी में ये भी कानून है कि अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी करने से दो महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होती है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ एक से पांच साल की कैद का प्रावधान है। उधर, एससी/एसटी समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर तीन से 10 साल की सजा का प्रावधान है। जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए जेल की सजा तीन से 10 साल और जुर्माना 50 हजार तक है। कानून के मुताबिक, अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य महिला का धर्म परिवर्तन कराना था तो ऐसी शादियों को अवैध करार दिया जाता है। 

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