Uttarakhand High Court : उत्तराखंड HC से 13 साल की लड़की के अर्बाशन को मिली हरी झंडी! आज होगी गर्भपात की प्रक्रिया
Uttarakhand High Court : उत्तराखंड HC ने एक 13 साल की लड़की को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। दरअसल, इस लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने रेप किया था।
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Uttarakhand High Court : उत्तराखंड HC ने एक 13 साल की लड़की को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। दरअसल, इस लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने रेप किया था। दुष्कर्म पीड़ित यह लड़की फिलहाल 25 सप्ताह चार दिन की गर्भवती है। इस बाबत पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
क्या है पूरा मामला ?
पीड़िता देहरादून की रहने वाली है। लड़की के साथ उसके रिश्तेदार ने रेप किया था। इसकी वजह से वह गर्भवती हो गई थी। ऐसे में लड़की ने अदालत से गर्भपात कराने की मांग की थी। 13 साल की किशोरी के गर्भपात को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी।
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याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने शर्तों के साथ गर्भपात की अनुमति दी। इसके साथ ही 9 दिसंबर तक इसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सीएमओ को तत्काल मेडिकल बोर्ड गठित करने और गर्भपात की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही।
आज होगा अर्बाशन
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हाईकोर्ट के निदेश पर सीएमओ देहरादून ने अर्बाशन के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया है। इसके लिए वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। आज लड़की को अर्बाशन के लिए अस्पताल लाया जाएगा।
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