UP Crime News: गैंगरेप में दो सगे भाइयों को 20-20 साल की कैद, पिता को पांच साल की सजा

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UP Crime News: गैंगरेप में दो सगे भाइयों को 20-20 साल की कैद,  पिता को पांच साल की सजा
अदालत का फैसला
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UP Crime News: यूपी के सुलतानपुर की एक अदालत ने एक युवती के गैंगरेप के मामले में सजा सुनाई है। रेप के आरोपी दो सगे भाइयों के साथ पिता को भी कड़ी सजा दी है। पिता ने दोनों बेटों का साथ दिया था। ये सजा विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट एडीजे तृतीय अभय श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाई है। 

अदालत ने सगे भाइयों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ उनपर 90-90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने इन दोनों बेटों को अपराध के बाद भगाने में मदद करने वाले पिता को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने पिता पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि पीपरपुर थाना क्षेत्र में नेवढ़िया गांव के जितेंद्र शुक्ला के खिलाफ इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले अभियोगी ने 24 मार्च 2015 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। 

आरोप के मुताबिक घटना के दिन नाबालिग लड़की कालेज में परीक्षा देने गई थी, लेकिन परीक्षा का समय खत्म हो जाने के बाद भी जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि उसकी साइकिल पंचर बनाने के लिए भादर चौराहा स्थित एक दुकान पर खड़ी की गई थी और उसे जितेंद्र शुक्ला बहलाकर अपने साथ लेकर कहीं ले गया था। 

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पिता की तहरीर पर जितेंद्र शुक्ला के खिलाफ बहलाकर भगा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ और बाद में तफ्शीश के बाद पीड़िता बरामद हुई। पीड़िता ने बताया कि जितेंद्र शुक्ला एव उसके भाई हरि प्रकाश शुक्ला ने उसे ले जाकर उसके साथ रेप किया था। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पिता सियाराम शुक्ला ने अपने आरोपी बेटों की मदद की थी। पुलिस ने बेटों व बाप के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के के तौर पर पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया।

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