फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस: आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम व पत्नी तंजीम फातिमा को सजा, मिली 7-7 साल की कैद
UP BIG CRIME COURT AZAM: बहुचर्चित फ़र्ज़ी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर (एमपी-एमएलए) कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश आया है।
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अदालत का फैसला
UP BIG AZAM KHAN: ये वो केस है जिसे भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाया था। अदालत ने इस मामले में आज़म ख़ान को 7 साल की सज़ा सुनाई है। आजम खान की पत्नवी तंज़ीम फ़ातिमा को 7 साल की सज़ा और आजम के बेटे अब्दुल्ला आज़म को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है।
तीनों कोर्ट से सीधा आज ही जेल जाएँगे
माना जा रहा है कि तीनों कोर्ट से सीधा आज ही जेल जाएँगे। फेक सार्टिफिकेट का केस साल 2017 का है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम खान ने अपने जन्म प्रमाण पत्र फर्जी लगाया था। जानकारी के मुताबिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ है।
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