Azam Khan : छजलैट प्रकरण में आजम खान व अब्दुल्ला आजम को 2 वर्ष की सजा
UP Azam Khan News : UP की मुरादाबाद की MP MLA स्पेशल कोर्ट में थाना छजलेट प्रकरण में आरोपित पूर्व सांसद आजम खान व इनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई हैं
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UP Azam Khan News : UP की मुरादाबाद की MP MLA स्पेशल कोर्ट में थाना छजलेट प्रकरण में आरोपित पूर्व सांसद आजम खान व इनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई हैं. विधायक व पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस एवं सहित सभी सात आरोपितों को मामले में बरी कर दिया गया है.
बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2022 में हेट स्पीच (Hate Speech Case) और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी. ये सजा रामपुर MP MLA कोर्ट ने दी थी. भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को ये सजा मिली थी साथ ही कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया था. सपा नेता आजम खान ने इस फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा था. उनके पास इंसाफ पाने का रास्ता है. ऊपरी अदालत में जाएंगे.
ये पहली बार नहीं है जब आजम खान पर किसी मामले में सजा हुई है. पहले भी 88 से ज्यादा केस इन पर दर्ज हुए. सजा भी हुई. इसे लेकर हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को जमानत देते हुए एक टिप्पणी की थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, "आजम खान पिछले दो साल से जेल में बंद हैं. एक या दो मामले तक तो ठीक है. लेकिन एक ही आदमी पर 89 मुकदमे कैसे दर्ज हो सकते हैं? ये एक ट्रेंड बन चुका है. जब एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरा मुकदमा दर्ज हो जाता है.”
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