UP Crime: कोर्ट ने रेप के आरोपियों को सुनाई 20-20 साल की सजा

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UP Crime: कोर्ट ने रेप के आरोपियों को सुनाई 20-20 साल की सजा
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UP Crime: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में पॉस्को कोर्ट (POSCO) ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप (Gang Rape) के मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 31-31 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. ये घटना है 2 मार्च 2015 की जब सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक 16 साल की नाबालिग युवती अपने घर से दूध लेने निकली थी. उसी दौरान एक कार में सवार दो लड़को में जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाया और खेतों में ले गए. दोनों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया और मौके से फरार हो गए. 

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UP Crime: इसके बाद महिला ने अपने घर जाकर अपने परिजनों को आपबीती बताई. थाने जाकर महिला ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में अब पॉस्को कोर्ट नें दोनों आरोपी मोहसिन और वाजिद को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियो को जेल भेजा जा चुका है. कोर्ट में मौखिक और लिखित सबूत साबित करने के बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई.

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