मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे की बढ़ी मुश्किलें, शत्रु संपत्ति केस में डिस्चार्ज अर्ज़ी ख़ारिज, 2 दिसंबर को तय होंगे आरोप

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UP Mukhtar Anasari: निष्क्रांत संपत्ति पर दस्तावेजों में हेरा फेरी कर कब्जा करने के मामले में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर 2 दिसंबर को आरोप तय होंगे। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में अब्बास अंसारी की अपराध से मुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है।

दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने कासगंज जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की याचिका को खारिज किया है। इस केस में अगली तारीख 2 दिसंबर है तब अब्बास अंसारी पर आरोप तय किए जाएँगे। आरोप तय होने के दौरान अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया गया है।

ग़ौरतलब है कि 27 अगस्त 2020 को जियामऊ के लेखपाल सुरजन लाल ने हजरतगंज कोतवाली में निष्क्रांत संपत्ति को फ़र्ज़ी दस्तावेजों के सहारे अब्बास अंसारी उमर अंसारी और मुख्तार अंसारी के नाम कर लिया था। अधिशासी अभियंता की फर्जी एनओसी लेकर मकान बनवाने के लिए नक्शा भी पास करवाया गया था। इसी मामले में लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी पर एफआईआर दर्ज हुई थी।

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