सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में चार्जशीट, रद्द हो सकती है सदस्यता
Kanpur MLA Irfan Solanki : यूपी से सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में चार्जशीट दाखिल की. छिन सकती है विधायक की सदस्यता. जानिए कैसे
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कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट
UP Kanpur news : यूपी के सपा विधायक इरफान सोलंकी (MLA Irfan Solanki) के खिलाफ अब पुलिस का बड़ा शिकंजा कसता जा रहा है. अब यूपी पुलिस ने विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है. कोर्ट में बताया गया कि 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जब्त की जा चुकी है. अभी आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले, सपा से विधायक रह चुके आजम खान जैसे दिग्गज नेता पहले ही कोर्ट से सजा होने के कारण अपनी सदस्यता खो चुके हैं. ऐसे में कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी भी अब घिरते जा रहे हैं.
इरफान पर कब्जा करने के आरोप में भी सुनवाई शुरू
MLA Irfan Solanki News : इरफान पहले से ही कई मुकदमों में फंसे हैं. और अब कानपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है. आरोपों के मुताबिक गुंडई और खौफ के दम पर इरफान और उनका गैंग जमीनों पर कब्जा करने का काम करता था. चार्जशीट में कानपुर पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि इरफान समेत इसके साथियों की 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जब्त की जा चुकी है. अभी भी ये कार्रवाई जारी है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि आगे की कार्रवाई करके सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की जाएगी. इसके अलावा, इरफान सोलंकी पर लगे एक अन्य आरोप में भी गवाही हो चुकी है. असल में महिला के घर में कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने के मामले में कुल 14 लोगों की गवाही होनी थी जिसमें से 10 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है. जल्द बाकी लोगों की गवाही करा कर जल्द ही मामले में फैसला आएगा.
…तो इस वजह से जा सकती है विधायकी सदस्यता
Crime News : वहीं दूसरी तरफ सोमवार को प्लॉट पर आगजनी मामले में विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई. हाईकोर्ट ने 17 जुलाई 2023 को फिर सुनवाई करने के लिए अगली डेट दी है. बता दें कि सपा विधायक की जमानत अर्जी पहले ही हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है. इस मामले में कोर्ट का फैसला इस महीने आ सकता है. प्रशासन से इस मामले को फास्ट ट्रैक करने के आदेश के बाद 30 जुलाई तक हर हाल में कोर्ट का फैसला देना है. ऐसे में जो आरोप विधायक पर लगे हैं उसमें सजा का प्रावधान 10 साल तक का है. ऐसे में अगर उनको 2 साल की ऊपर की सजा भी होती है तो एक और समाजवादी पार्टी की विधायक की सदस्यता चली जाएगी.
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