श्रावस्ती में 4 महीने 14 दिन में सजा का ऐलान, मासूम का रेप के बाद किया कत्ल, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा ए मौत

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श्रावस्ती में 4 महीने 14 दिन में सजा का ऐलान, मासूम का रेप के बाद किया कत्ल, कोर्ट ने आरोपी को सुना...
अदालत का फैसला
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UP Crime News: श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र में 3 जून 2023 को एक आरोपी ने पड़ोस की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिसके बाद मासूम की हत्या कर उसे 12 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया था.आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया था.वही चार महीने 14 दिन के बाद आखिर आरोपी को श्रावस्ती न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. साथ ही चार लाख रुपये का दण्ड भी लगाया गया है.

कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा ए मौत

दरअसल, यह पूरा मामला श्रावस्ती जिले के गिलौला थाना क्षेत्र के रामपुर पैड़ा गांव निवासी राम मोहन पाठक और उनकी पत्नी बीते 3 जून 2023 को घर से बाहर गए हुए थे. परिजनों के मुताबिक इसी दौरान गांव के पड़ोस में ही रहने वाले सील कुमार नाबालिक लड़की को बिस्किट खिलाने के बहाने से अपने घर बुला ले गया था. जहां पर नाबालिक लड़की के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया. वही जब लड़की ने शोर मचाना शुरू किया तो आरोपी ने उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया था. आरोपी बड़े ही चालाकी से मासूम के शव को बोरे में बंद कर 12 किलोमीटर दूर झाड़ियां में फेंक आया था. वही मामले में परिजनों ने आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया. वही सबूतों के आधार पर हत्यारे शील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जबकि आरोपी के ही निशानदेही पर लड़की का शव भी गांव से 12 किलोमीटर दूर नहर के पास में झाड़ियां से बरामद हुआ था.

4 महीने 14 दिन बाद सजा सुनाई

आपको बातते चले की इस पूरे मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी इकौना संतोष कुमार के द्वारा किया जा रहा था. जिनके द्वारा 15 जून 2023 को श्रावस्ती न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. आखिरकार मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट श्रावस्ती के द्वारा 4 महीने 14 दिन पर आरोपी शील कुमार पाठक निवासी रामपुर पैड़ा को आरोपी मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है. इसी के साथ चार लाख रुपये देने का दण्ड भी दिया गया है. पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने बताया की गिलौला थाने में 3 जून को एक एफआईआर दर्ज हुई थी. जिसमें अभियुक्त शील कुमार ने एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसका मर्डर कर दिया था. वही इस पूरे मामले में विवेचक सीओ इकौना ने 15 जून 2023 को चार्जसीट लगाई थी. वही 17 अक्टूबर 2023 को श्रावस्ती एडिशनल सेशन जज रेप एलॉन्ग विथ पाक्सो एक्ट के कोर्ट द्वारा आरोपी शील कुमार को मृत्युदंड दिया गया है.

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Note : ये खबर क्राइम तक में internship कर रही निधी शर्मा ने लिखी हैं.

 

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