मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां असांरी की बढ़ी मुश्किलें, मिला नोटिस, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किया तलब

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UP Crime News: उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी को लखनऊ के सादतगंज में वक्फ के तहत आने वाली जमीन खरीदने के मामले में नोटिस जारी किया है. बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी सैयद हसन रजा रिजवी द्वारा जारी यह नोटिस गाजीपुर की कंपनी ‘ग्लोरिज लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड’ को वक्फ की जमीन बेचे जाने के मामले में उसकी निदेशक अफशां अंसारी के साथ-साथ भू विक्रेताओं को भी भेजा गया है. नोटिस में उनसे कहा गया है कि वह आगामी 1 दिसंबर को वक्फ बोर्ड के दफ्तर में हाजिर होकर अपना जवाब दें. 

बोर्ड प्रशासनिक ने नोटिस जारी किया

इस मामले में बोर्ड ने समन जारी कर एक दिसंबर को दोपहर एक बजे उपस्थित होकर पक्ष रखने का आदेश दिया है. शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी सैयद हसन रजा रिजवी ने यह नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि जो जमीन खरीदी गई है वह वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 52 के तहत अवैध एवं प्रभावहीन है. जैदी के अनुसार अफशां अंसारी और जमीन को अवैध रूप से बचने वाले सभी लोगों को नोटिस जारी करके एक दिसंबर को बोर्ड के कार्यालय में हाजिर होने और जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं.

बोर्ड ने विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की

वहीं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी से बापू भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की और बोर्ड द्वारा वक्फ के विकास से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की. चेयरमैन ने बताया कि वक्फ की जमीनों को भू-माफिया के कब्जों से मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने अपने दो वर्ष के कार्यकाल के बारे में जानकारी दी. राज्यमंत्री ने प्रदेश सरकार से बोर्ड को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया.

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Note : ये खबर क्राइम तक में internship कर रही निधी शर्मा ने लिखी हैं.

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