महराजगंज डबल मर्डर केस में सात दोषियों को सज़ा, अदालत ने दिया आजीवन कारावास, लगाया जुर्माना

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महराजगंज डबल मर्डर केस में सात दोषियों को सज़ा, अदालत ने दिया आजीवन कारावास, लगाया जुर्माना
अदालत का फैसला
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UP Crime News: महराजगंज जिले की एक अदालत ने 11 साल पहले हुई दो लोगों की हत्या के मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सात लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के साथ साथ दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।

11 साल पहले हुए डबल मर्डर मे फैसला

जिला अभियोजन अधिकारी बृजेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद उमा शंकर पासवान (65), राजू पासवान (48), संजय पासवान (33), संतोष पासवान (32), सत्य नारायण पासवान (55) दीप चंद्र पासवान (35) और गोविंद पासवान (35) को दोषी ठहराया।

दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

जिला अभियोजन अधिकारी बृजेन्द्र नाथ त्रिपाठी के मुताबिक इन आरोपी लोगों ने 2012 में भूमि विवाद को लेकर पन्नेलाल और विष्णु सहाय की हत्या कर दी थी। अदालत ने हत्‍या मामले में सभी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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(PTI)

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