देवरिया में ज़मीन पर दबंगई से प्रेमचंद यादव का क़ब्ज़ा, यादव परिवार जाएगा कोर्ट, क्या चलेगा बुलडोज़र
UP DEORIA NEWS UPDATE: प्रेम चन्द यादव के सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे के मुकदमे में तहसीलदार कोर्ट का बेदखली का दिया आदेश, प्रेम चंद के परिजन डीएम कोर्ट में करेगें अपील।
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UP DEORIA NEWS UPDATE: उत्तर प्रदेश के देवरिया के फतेहपुर गांव में सामूहिक हत्याकांड में मृतक प्रेमचन्द की मकान सरकारी जमीन में कब्जा करने के मामले में तहसीलदार ने बेदखली का फैसला सुनाया है इसमें डीएम के न्यायायलय में तहसीलदार साहब के न्यायालय में प्रेम चन्द के परिजन आपत्ति करने की तैयारी में है।
अधिवक्ता गोपी नाथ यादव ने बताया कि पांच फाइलों का मुकदमा था तीन फाइल राम भवन यादव की जो प्रेमचंद यादव के पिता हैं एक फाइल परमहंस यादव की और एक गोरख यादव की।राम भवन यादव को जो नोटिस आया है उसमें खलिहान की जमीन पर है। एक नवीन परती की जमीन पर है एक वन की भूमि पर है।परमहंस और गोरख जो यह दोनों दिखाए जा रहे हैं कि खलिहान की जमीन पर हैं उसे पर जो पैमाईश की कार्रवाई की गई थी नियम विरुद्ध की गई।
यू तो तरीके से उसे पर हमने आपत्ति प्रस्तुत किया था साक्ष्य और बयान का अवसर भी मांगा था। साथ ही साथ की सूची दिए थे ताकि उस पर नियमसंगत सुनवाई हो सके। इसके बावजूद तहसीलदार महोदय ने उन सब को खारिज करते हुए आज एक आदेश पारित किया जो हमारे खिलाफ दिया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने आदेश में त्रुटियां की है।
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आदेश के अंदर उन्होंने बताया है कि जो किरण देवी है उन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि पैमाईश गलत है जबकि कोई आवेदन नहीं दिया गया है इस स्थिति में असंतोष की दशा में अपील कर रहे हैं और जिला अधिकारी के यहां हम अपील करेंगे। अभी तक नकल प्रोवाइड नहीं किया गया है आदेश की सत्यापित नकल होना चाहिए अपील करने के लिए अगर सत्यापित नकल नहीं है तो अपील नहीं कर सकते हैं।
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