देवरिया हत्याकांड: फतेहपुर में पैमाइश का ग्रामीणों ने विरोध किया, एक माह के लिए धारा 144 लागू

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देवरिया हत्याकांड: फतेहपुर में पैमाइश का ग्रामीणों ने विरोध किया, एक माह के लिए धारा 144 लागू
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UP CRIME NEWS: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष में एक ही परिवार के पांच सदस्यों समेत छह लोगों की हत्या के आठ दिन बाद सोमवार को राजस्व टीम ने ग्राम सभा की जमीन की पैमाइश की जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। हालांकि, पुलिस ने ग्रामीणों को मौके से हटा दिया।

इस बीच, रुद्रपुर के फतेहपुर ग्राम सभा सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से सोमवार से अगले एक माह तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, फतेहपुर गांव में सोमवार को ग्राम सभा की जमीन की पैमाइश के लिए राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी और जब टीम दिवंगत पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की जमीन की पैमाइश के लिए पहुंची तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया।

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सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण प्रदर्शन करने लगे और नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे रुद्रपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अंशुमान श्रीवास्तव ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। बाद में पुलिस ने दबाव बनाकर भीड़ को तितर-बितर कर दिया।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) राजेश सोनकर भी मौके पर पहुंच गये।

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मौके पर मौजूद मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) रजनीश राय ने बताया कि राजस्व टीम सिर्फ देवरिया जिले के फतेहपुर गांव के अभयपुर टोले में ग्राम सभा की जमीन की पैमाइश कर रही है।

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उन्‍होंने बताया कि तीन तहसीलदारों ने भी मौके का निरीक्षण किया और रिपोर्ट के बाद नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, पुलिस अधीक्षक के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) अनिल ने बताया कि कहीं किसी प्रकार का हंगामा नहीं हुआ है और किसी तरह की नारेबाजी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सब जगह शांति है।

वहीं, समाजवादी पार्टी (सपा) के जिला अध्यक्ष व्यास यादव ने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग द्वारा विधि सम्मत तरीके से पैमाइश नहीं की जा रही है। सपा के जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट अरविंद साहनी ने भी कहा कि वर्तमान सरकार जनता विरोधी हो गई है तथा नियमों का उल्लंघन करते हुए जबरन एक पक्षीय व अवैधानिक काम कर रही है।

इस बीच, देवरिया जिले के रुद्रपुर क्षेत्र के फतेहपुर ग्राम सभा की सीमा अंतर्गत तत्काल प्रभाव से धारा 144 (शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध) अगले एक माह तक के लिए लागू कर दी गई है।

एक सरकारी बयान में सोमवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट गौरव श्रीवास्तव के हवाले से कहा गया कि दो अक्टूबर को ग्राम-फतेहपुर में घटित घटना को देखते हुए विभिन्न संगठनों, राजनीतिक दलों व जनसमूहों द्वारा गांव के क्षेत्र में उपस्थित होकर विभिन्न प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस आदि कार्यक्रम किये जाने के कारण कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो रही है। ऐसे में ग्राम पंचायत फतेहपुर की सीमा में नौ अक्टूबर से आठ नवंबर 2023 तक धारा-144 लागू की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम चंद यादव की दो अक्टूबर को उनके प्रतिद्वंद्वी सत्य प्रकाश दुबे और उनके परिवार द्वारा कथित तौर पर हत्या किए जाने के बाद यादव के समर्थकों के हमले में दुबे, उनकी पत्नी और तीन बच्चों सहित उनके परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गयी थी।

(PTI)

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