UP Crime News : नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
यूपी के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दो वर्ष पुराने मामले में एक आरोपी को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
ADVERTISEMENT
UP Crime News : बलिया अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दो वर्ष पुराने मामले में एक आरोपी को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को इसी क्षेत्र के राजपुर गांव के रहने वाले विजय बिंद ने 18 दिसंबर, 2021 को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
इस मामले में किशोरी के भाई की तहरीर पर विजय के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।
ADVERTISEMENT
पुलिस ने विवेचना के बाद विजय बिंद के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने शुक्रवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम कांत की अदालत ने बृहस्पतिवार को इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी विजय बिंद को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
PTI
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT