बलिया में सामूहिक विवाह घोटाला, सहायक विकास अधिकारी समेत तीन सरकारी कर्मी निलंबित

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बलिया में सामूहिक विवाह घोटाला, सहायक विकास अधिकारी समेत तीन सरकारी कर्मी निलंबित
जांच जारी
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UP Crime Balia: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हाल ही में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा करने के मामले में तीन सरकारी कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। शुक्रवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। बलिया के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ओजस्वी राज ने बताया कि मनियर थाना क्षेत्र में 25 जनवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुए फर्जीवाड़े के मामले में सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) भानु प्रताप, जिला समाज कल्याण विभाग के पटल अधिकारी रविन्द्र गुप्ता व ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा

उन्होंने बताया कि इस मामले में एडीओ सुनील कुमार यादव को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, इस तरह अब तक चार सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। सीडीओ ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना में अपात्र लोगों को दिए गए सभी सामान बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में जांच जारी है तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मामले में बृहस्पतिवार को पुलिस ने समाज कल्याण विभाग के दो सहायक विकास अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण विभाग के पटल अधिकारी समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

15 आरोपियों को गिरफ्तार किया

मनियर थाने के प्रभारी मंतोष सिंह ने बुधवार को बताया था कि जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपक श्रीवास्तव की तहरीर पर मंगलवार की रात सहायक विकास अधिकारी सुनील कुमार यादव और आठ लाभार्थियों अर्चना, रंजना यादव, सुमन चौहान, प्रियंका, सोनम, पूजा, संजू और रमिता के विरुद्ध धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मनियर इंटर कॉलेज में गत 25 जनवरी को सामूहिक विवाह संपन्न होने के बाद धोखाधड़ी सामने आयी थी।

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(PTI)

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