रफीक हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, रंजिश को लेकर हत्या करने के मामले में 15 लोगों को उम्रकैद की सज़ा
Uttar Pradesh: मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 2019 में पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर देने के मामले में 15 लोगों को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और उनपर जुर्माना भी लगाया।
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UP Court News: मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने चार साल पहले हुए हत्याकांड़ में 15 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2019 में पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर देने के मामले में 15 लोगों को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और उनपर जुर्माना भी लगाया।
15 लोगों को उम्र कैद की सज़ा
शासकीय अधिवक्ता रामनिवास पाल ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि 12 अगस्त 2019 को जिले के बुढ़ाना नगर में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के दो समूहों के बीच हिंसक टकराव हुआ था और उस दौरान रफीक नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई थी एवं आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 12 अगस्त 2019 को बुढ़ाना के करबला रोड स्थित मोहल्ला भटवाड़ा में रुपयों के लेन-देन की रंजिश और चारपाई बिछाने के विवाद में रफीक और इरशाद उर्फ गप्पा पक्ष के बीच झगड़ा हुआ। हमले में गंभीर घायल रफीक की जिला अस्पताल में मौत हो गई थी।
दो समूहों के बीच हिंसक टकराव
उन्होंने बताया कि इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पाल ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी 15 आरोपियों-- इरशाद, नफीस, फरहान, इरफान, एहसान, शहजाद, यूनुस, अनीस, सगीर, इरफान, परवेज, तहसीन, ढोला, वकील और शकील को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा उनपर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
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(PTI)
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