माफिया अतीक अहमद की 12 करोड़ 42 लाख की ज़मीन कुर्क, अतीक ने राजमिस्त्री के नाम ख़रीदी थीं 16 ज़मीनें

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प्रयागराज से अरविंद ओझा की रिपोर्ट
UP ATIQ AHMAD NEWS: माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर आयी है। अतीक अहमद की 5.0510 हेक्टेयर यानि लगभग 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर ली गई है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है।

पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट ने कुर्की का आदेश पारित किया है। अतीक अहमद की कुर्क की गई अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 12 करोड़ 42 लाख 69 हजार 100 रुपये बताई जा रही है। अतीक अहमद ने आपने राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर 14 अगस्त 2015 को कुल 16 संपत्तियां खरीदी थी।

अतीक अहमद ने 14 लोगों को धमका कर 16 संपत्तियां हुबलाल के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी। अतीक अहमद और चार अन्य के खिलाफ खुल्दाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 2020 में दर्ज हुआ था। अतीक अहमद के साथ नियाज, जाहिद, रियाज, मोहम्मद शेख को भी आरोपी बनाया गया था। इस मुकदमे की विवेचना कैंट थाना पुलिस कर रही है।

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अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद हुबलाल खुद पुलिस के सामने आया था। उसने पुलिस को यह जानकारी दी थी की अतीक गैंग ने उसके नाम पर जबरन जमीन लिखवाई हैं। जिसे वह अब सरकार को स्कूल कॉलेज या अनाथालय के लिए देना चाहता है। हुबलाल लालपुर थाना क्षेत्र के मानपुर गांव का रहने वाला है।

वह बीपीएल कार्ड धारक है और राजमिस्त्री का काम करता है। पुलिस ने उसके अकाउंट की भी छानबीन की है उसमें काफी कम रुपए मिले है। हुबलाल के परिवार में उसकी पत्नी के साथ ही एक बेटा और बेटी भी है। जमीन की रजिस्ट्री कराते समय माफिया अतीक अहमद ने हुबलाल को भी डराया धमकाया था,

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यही वजह है की जमीन कुर्क होने के बाद भी हुबलाल माफिया अतीक अहमद का नाम तक लेने से डर रहा है। डीसीपी सिटी दीपक भूकर के मुताबिक माफिया अतीक अहमद की अन्य अवैध और बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।

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