केजरीवाल को सीएम पद से हटाने का मामला: LG को करना है, वो करें, हम क्यों करें?- सुप्रीम कोर्ट 

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केजरीवाल को सीएम पद से हटाने का मामला: LG को करना है, वो करें, हम क्यों करें?- सुप्रीम कोर्ट 
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Delhi CM Arvind Kejriwal Latest Updates: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के हिरासत में रहने की वजह से वो मुख्यमंत्री पद के संवैधानिक दायित्व को निभाने में सक्षम नहीं है ,लिहाजा उन्हें इस पद पर नहीं रहना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एलजी को जो करना है, करें। हम क्यों करें?

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हिरासत में रहते हुए केजरीवाल का CM पद पर रहना या न रहना , नैतिकता का सवाल हो सकता है, पर ऐसा क़ानूनी अधिकार नहीं है, जिसका हवाला देकर उन्हें CM पद से हटाने की मांग की जाए। कोई एक्शन लेना है तो LG ले, लेकिन  हम इस मामले में दखल नहीं देंगे।

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इससे पहले कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस वक्त देश में सबसे अहम चुनाव हो रहे हैं, जो कि लोकसभा के हैं। इस राष्ट्रीय महत्व के चुनाव में देश के कुल 97 करोड़ मतदाताओं में से करीब 65 से 70 करोड़ वोटर्स अगले 5 साल के लिए देश की सरकार चुनेंगे। देश का आम चुनाव लोकतंत्र को संजीवनी प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहां कि जांच एजेंसी का यह तर्क बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल को 9 समन जारी किए गए और उसके बावजूद भी समन का पालन नहीं किया गया। ED का यह तर्क जाहिर तौर पर केजरीवाल के खिलाफ जाता है लेकिन जमानत देते हुए हमने अन्य पहलुओं पर भी विचार किया है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय दल के नेता और राष्ट्रीय दल के संयोजक भी हैं। ऐसे में उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वह गंभीर हैं लेकिन अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास है और ना ही समाज को उनसे कोई खतरा है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को जमानत देना कोई अनोखा मामला नहीं है, ऐसे कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने कई आरोपियों को अंतरिम जमानत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगस्त 2022 से मामला लंबित है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। ऐसे मामले में केजरीवाल की जमानत के आधार को फसलों की कटाई या फिर किसी व्यावसायिक गतिविधि से नहीं जोड़ा जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि हमने केजरीवाल की लोकसभा चुनाव में भूमिका को देखते हुए जमानत दी है।

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