यूपी सरकार का नया फरमान, 1 जून से पान मसाला के साथ नहीं मिलेगा तंबाकू, ये है नया नियम
UP Government's New Notification: उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू बेचने वाले अब या तो पान मसाला ही बेच सकेंगे या फिर तंबाकू। यूपी सरकार का एक नया नियम 1 जून से लागू होने वाला है जिसके तहत अब तंबाकू वाली चीजों को बेचने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया है। इस नए आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के दुकानदारों में खलबली मच गई है और उससे भी ज्यादा टेंशन हो गई है तंबाकू खाने वालों और सिगरेट पीने वालों की।
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UP Government New Rule: हर साल मई की 31 तारीख को पूरी दुनिया ''वर्ल्ड नो टोबैको डे'' यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाती है। तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है ये सब जानते हैं, इसके बावजूद लोग गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, सिगार, चिलम का अपनी अपनी समझ और आदत के मुताबिक सेवन करने से बाज नहीं आते।
यूपी सरकार का नया Notification
नतीजा ये होता है कि तंबाकू से इंसानी शरीर कई गंभीर बीमारियों के चपेट में आ जाता है। लिहाजा लोगों को इस लत से दूर करने और तंबाकू से होने वाले नुकसान को लेकर लोगों को जागरूक करने और तंबाकू छुड़ाने के लिए ही दुनिया भर में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसी विश्व तंबाकू निषेध दिवस वाले रोज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके उन लोगों पर लगाम कसने की कोशिश की है जो तमाम उपाय के बावजूद तंबाकू खाने और उसका सेवन करने से बाज नहीं आते हैं।
एक ही दुकान में साथ नहीं मिलेगा पान मसाला और तंबाकू
पान मसाला और तंबाकू दोनों एक साथ बेचने की मनाही अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर दी है। और अगर किसी ने इस नोटिफिकेशन यानी सरकारी आदेश को न मानने की हिमाकत की तो फिर वो कभी दुकान नहीं लगा पाएगा। इस नए आदेश के बाद से ही दुकानदारों में खलबली मच गई है। क्योंकि ज्यादातर दुकानदारों के पास काफी माल स्टॉक में पड़ा है। अब इसे कैसे निपटाएं, उन्हें इस बात की फिक्र सताने लगी है। दुकानदारों की परेशानी इस बात को भी लेकर है कि अब उन्हें ये सब बेचने के लिए बाकायदा लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और लाइसेंस है नहीं। यानी 1 जून से तंबाकू और सिगरेट बेचने वालों से ज्यादा पीने वालों को दिक्कत आने वाली है।
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License लेना जरूरी है
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक विक्रेताओं को तंबाकू बिक्री के लिए बाकायदा लाइसेंस भी लेना होगा। विभाग में आवेदन के बाद उनको जांच के बाद लाइसेंस जारी किया जाएगा। एक जून से अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
कारोबारियों ने चली चाल
खाद्य सुरक्षा के सहायक आयुक्त डॉ. गौरी शंकर के मुताबिक यूपी में तंबाकू वाला पान मसाला और गुटखा के प्रॉडक्शन, पैकिंग और भंडार के साथ वितरण और बिक्री पर एक अप्रैल 2013 से प्रतिबंध लगाया गया था। इस पाबंदी के बावजूद तंबाकू बनाने वाले कारोबारियों ने पान मसाला बनाने का अलग से कारोबार शुरू कर दिया था जबकि तंबाकू तैयार करने का काम अलग से किया जा रहा था। तंबाकू और पान मसाला के पाउच दुकानों पर एक साथ ही बेचे जाते हैं।
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Supreme Court का नया आदेश
हैरानी की बात ये है कि इसका संज्ञान उच्चतम न्यायालय ने भी लिया है और 23 सितंबर 2016 के आदेश में विनियम 2, 3 और 4 का प्रभावी रूप से पालन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश पर निर्देश जारी करते हुए कहा है कि तंबाकू और पान मसाला का एक ही स्थान पर बिक्री करना अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एक जून से यह प्रतिबंध लागू होगा। कंपनियां भी अपने पान मसाले के साथ में पत्ती के पैकेट अलग से नहीं बेच सकेंगी।
लोगों की सेहत के मद्देनज़र कोर्ट ने तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाई, तो तंबाकू बनाने वालों ने अलग-अलग पैकेट में पान मसाला और तंबाकू की बिक्री शुरू कर दी। इस आदेश के बाद सिर्फ पैकेट बदल गए, लेकिन तंबाकू के प्रयोग पर रोक नहीं लग सकी लिहाजा अब इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
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