उच्चतम न्यायालय ने पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रचने के आरोपी निखिल के परिवार की याचिका खारिज की
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के परिवार के एक सदस्य द्वारा ‘कंसुलर एक्सेस’ की मांग वाली याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। निखिल पर अमेरिका में सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रचने का आरोप है।
ADVERTISEMENT
Nikhil Gupta Case Latest News: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के परिवार के एक सदस्य द्वारा ‘कंसुलर एक्सेस’ की मांग वाली याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। निखिल पर अमेरिका में सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रचने का आरोप है।
पीटीआई के मुताबिक, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ‘‘हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप ‘वियना कन्वेंशन’ के तहत ‘कंसुलर एक्सेस’ के हकदार हैं, जो आपको पहले ही मिल चुका है।’’
पीठ ने गुप्ता के परिवार वालों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी.ए. सुंदरम से कहा कि इस अदालत को विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र और संप्रभुता तथा उस देश के कानून का सम्मान करना चाहिए और इसलिए वह मामले के गुण-दोषों पर नहीं जा सकते।
ADVERTISEMENT
जब सुदंरम ने यह कहने का प्रयास किया कि गुप्ता को एकांत कारावास में रखा गया है और अभियोग के बाद उन्हें कोई ‘कंसुलर एक्सेस’ नहीं दिया गया, पीठ ने सुंदरम से कहा, ‘‘हम आपको विदेशी अदालत के बारे में कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं देंगे।’’
पीठ ने कहा कि 17 सितंबर 2023 को गुप्ता को मामले में ‘कंसुलर एक्सेस’ मिल चुका है और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का भी रुख किया है। अदालत ने कुछ आदेश पारित किए थे।
ADVERTISEMENT
गुप्ता को 30 जून को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था।
ADVERTISEMENT
अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने गुप्ता पर पिछले साल 29 नवंबर को अमेरिकी धरती पर पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था।
ADVERTISEMENT