राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
Supreme Court challenges the order of making Rakesh Asthana the police commissioner of Delhi
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आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना बताया गया है.
इस याचिका में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट प्रतिवादी बनाए गए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जानबूझ कर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई करे. इसके साथ ही राकेश अस्थाना की नियुक्ति रद्द की जाए. साथ ही साथ प्रतिवादियों पर कोर्ट समुचित जुर्माना भी लगाए.

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के तीन जुलाई 2018 के प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए फैसले के हवाले से कहा गया है कि पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि उसके रियमटायरमेंट में कम से कम तीन महीनों की अवधि बाकी हो.
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लेकिन राकेश अस्थाना तो रिटायर होने से तीन दिन पहले दिल्ली के पुलिस आयुक्त बनाए गए. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अपराधिक अवमानना की है.
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