पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के दोषियों को मिली जमानत, अब हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
Soumya Vishwanathan Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में चारों दोषियों को जमानत दे दी है।
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सृष्टि ओझा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Soumya Vishwanathan Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस के चारों दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया है। ये आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। दरअसल, आरोपियों को बेल पर रिहा किया गया है। अदालत का कहना है कि चार दोषी पहले ही 14 साल जेल में रह चुके हैं। कोर्ट ने 4 दोषियों की अपील पर फैसला आने तक उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया है।
2023 नवंबर में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रवि कपूर, अजय कुमार, बलजीत मलिक और अजय कुमार को टीवी पत्रकार की हत्या का दोषी ठहराया था। चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद जनवरी महीने में चारों दोषियों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। दरअसल, आरोपियों ने साकेत कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
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हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की पीठ ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा है।
आपको बता दें कि सौम्या की हत्या 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी। सौम्या विश्वनाथन इंडिया टुडे ग्रुप की पत्रकार थी। 5 लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद लोअर कोर्ट ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट का ये फैसला आया है।
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