JIAH KHAN : FBI की मदद से खुलेगा मौत का राज़! इस पर अब स्पेशल CBI कोर्ट में होगी सुनवाई

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एक्ट्रेस जिया खान (Jiah Khan) की मौत को 8 साल हो चुके हैं, 3 जून 2013 को जिया खान अपने घर में मृत पाई गईं थीं। अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के आठ साल बाद अब इस मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत करेगी। सेशन कोर्ट जो जिया खान के ब्वॉयफ्रेंड और केस के आरोपी सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi) पर एक्ट्रेस को सुसाइड के लिए उकसाने का मुकदमा चला रही थी, उसने कहा कि है मुकदमे को सीबीआई की एक विशेष अदालत में ट्रांसफर किया जाना चाहिए।

सीबीआई की फाइल की गई ऐप्लिकेशन पर सुनवाई कर रही कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया क्‍योंकि एजेंसी के पास ऐसे मामलों के लिए अलग कोर्ट्स होती हैं, आपको बता दें कि सीबीआई ने जिया मामले में आगे जांच करने की मांग की थी, अब कोर्ट के प्रिंसिपल जज केस को सीबीआई कोर्ट को सौंपेंगे।

मौजूदा मामले में CBI/SCB ने एक सप्लिमेंट्री चार्जशीट दायर की है। सेशन कोर्ट जज ने आदेश में कहा है- CBI के विशेष रूप से जांच किए गए मामलों के परीक्षण के लिए विशेष कोर्ट होते हैं और उन मामलों से निपटने के लिए एक स्पेशल जज की नियुक्ति की जाती है। मेरे पास CBI के दायर मामलों से निपटने की शक्ति नहीं है। इसलिए इस मामले को CBI कोर्ट में ट्रांसफर करना ज़रूरी है।

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मामले की सुनवाई मार्च 2019 में शुरू हुई। दिसंबर 2019 में, CBI ने सेशन कोर्ट को एक आवेदन दिया था कि वो आगे की जांच करने की योजना बना रही है और फॉरेंसिक जांच के लिए कुछ एविडेंस फिर से भेजने की मांग की है। इसमें आत्महत्या करने के लिए इस्तेमाल किए गए जिया खान के दुपट्टे को चंडीगढ़ में सेन्ट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजना शामिल था।

CBI ने अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की फॉरेंसिक यूनिट को फोन भेजकर जिया और पंचोली के बीच जिया की मौत से पहले ब्लैकबेरी मैसेंजर के मैसेज देने की भी मांग की है। सेशन कोर्ट ने CBI और पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल की दलीलें सुनी थीं, जिन्होंने याचिका का विरोध किया था। इस अर्जी पर CBI की स्पेशल कोर्ट फिर से सुनवाई कर सकती है।

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आपको बता दें कि जिया को उसकी मां राबिया ने 3 जून 2013 को उसके जुहू वाले घर में फांसी पर लटका पाया था। पंचोली को 10 जून 2013 को गिरफ्तार किया गया था और जुलाई में उसे जमानत दे दी गई थी। पंचोली पर IPC की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मुक़दमा चलाया जा रहा है।

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जिया की मां के मुताबिक, सलमान खान ने सूरज को काफी सपोर्ट किया। जिया खान की मां राबिया अमीन ने कहा था कि 2015 में एक सीबीआई ऑफिसर ने उन्हें बताया था कि सलमान खान रोज़ फोन करते हैं और पैसे की बात करते हैं। वो कहते हैं कि लड़के से पूछताछ मत करो, उसे मत छुओ तो ऐसे में क्या किया जा सकता है। राबिया के मुताबिक, ऑफिसर भी इन चीजों से फ्रस्‍ट्रेटेड और नाराज लग रहे थे।

जिया खान की बहन ने भी फिल्म निर्माता साजिद खान के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। एक डॉक्यूमेंट्री में जिया की बहन करिश्मा ने बताया था कि जब वो अपनी बहन जिया के साथ साजिद खान के घर गई थी तब वो मुझे लगातार देख रहा था और अचानक कहा था कि उसे मेरे साथ सोना है। तब करिश्मा की उम्र मात्र 16 साल ही थी। इसके अलावा, करिश्मा ने ये भी बताया था कि रिहर्सल के वक्त साजिद ने उसकी बहन जिया से उसका टॉप और ब्रा हटाने को कहा था। उसे तब नहीं समझ आया कि वो क्या करे। जिया घर आकर बहुत रोई थी। उसका कहना था कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उसने फिल्म छोड़ी तो मुकदमा होगा और अगर नहीं छोड़ी तो उसका यौन उत्पीड़न होगा।

बहरहाल केस सीबीआई को ट्रांसफर करने के इस फैसले का एक्ट्रेस जिया खान के वकील ने स्वागत किया है। साथ ही कहा है कि इससे उनके मुवक्किल को राहत मिलेगी। सूरज पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा, 'माननीय सत्र न्यायालय की ओर से लिया गया फैसला, इस केस को सीबीआई की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का कदम मेरे मुवक्किल सूरज पंचोली के लिए बड़ी राहत की बात है। हम मुकदमे की शुरुआत के बाद से ही इस मामले में तेजी लाने और छह महीने के अंदर मामले को उनकी मैरिज के आधार पर पूरा करने के लिए अपील कर रहे थे। हमारी अपीलों की सुनवाई हुई। सुनवाई की कार्यवाही में देरी होने के बाद हमने मामले में तेजी लाने और छह महीने के भीतर इसे समाप्त करने के लिए माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक रिट याचिका दायर की थी।

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