सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के दो आरोपी पहुंचे हाईकोर्ट, आरोपी ने कहा - उसको दो गई सजा उचित नहीं
Somya Viswanathan Update: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के अपराध में दक्षिण दिल्ली की जिला अदालत साकेत कोर्ट से उम्रकैद की सजा पाए बलजीत मलिक और अमित शुक्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में सजा को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की है।
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Somya Viswanathan Update: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के अपराध में दक्षिण दिल्ली की जिला अदालत साकेत कोर्ट से उम्रकैद की सजा पाए बलजीत मलिक और अमित शुक्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में सजा को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की है।
साकेत कोर्ट के उम्रकैद की सजा को दोषी बलजीत मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि उसको दी गई सजा उचित नहीं है। उसे अपना पक्ष पूरी तरह नहीं रखने दिया गया। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले में साकेत कोर्ट ने 25 नवंबर 2023 को सजा का ऐलान किया था।
कोर्ट ने 4 आरोपियों को डबल उम्रकैद की सजा और सवा सवा लाख रुपए जुर्माना भरने की सुनाई थी।
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वहीं पांचवें आरोपी अजय सेठी को 3 साल की सजा सुनाई थी। उम्रकैद की सजा पाने वालों में आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय शामिल थे। साकेत कोर्ट ने इन चारों आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय पर 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया था।
सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी।
उस वक्त सौम्या नाइट शिफ्ट करके ऑफिस से अपने घर लौट रही थीं। पुलिस को सौम्या की लाश उनकी कार में बरामद की थी। इस हत्याकांड की अहम बात यह भी है कि इसका खुलासा करने में पुलिस को करीब 6 महीने लग गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था। हत्या के सिलसिले में 5 लोगों - रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था।
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