Shri Krishna janmabhoomi Case: '4 महीने में कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे पर फैसला सुनाए मथुरा कोर्ट'
याचिकाकर्ता मनीष यादव की अर्जी पर फैसला सुनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 महीने में कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे पर फैसला सुनाए मथुरा कोर्ट।
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संतोष शर्मा/पंकज श्रीवास्तव के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Shri Krishna janmabhoomi Case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस का भी सर्वे कराने का फैसला 4 महीने के अंदर लेना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने मथुरा जिला अदालत में सर्वे को लेकर लंबित याचिका पर चार महीने में फैसला सुनाने का आदेश दिया है। इस बीच याचिकाकर्ता मनीष यादव ने दावा किया कि हाई कोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे कराने का आदेश दे दिया है।
मनीष यादव की अर्जी में हाई कोर्ट से इस मामले में दखल दिए जाने की अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने आज इस मामले को निस्तारित करते हुए मथुरा की जिला अदालत को मनीष यादव की अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाने को कहा है।
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याचिकाकर्ता मनीष यादव ने कहा, 'विवादित ढांचे के सर्वे की अर्जी पर सुनवाई मथुरा की जिला अदालत में एक साल से लंबित थी, आज हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि चार महीने के अंदर अर्जी पर फैसला सुनाइए और सर्वे कराकर हाई कोर्ट में रिपोर्ट सौंपिए। वीडियोग्राफी के लिए एक अधिवक्ता कमिश्नर और दो सहायक नियुक्त होगा, उनके साथ वादी-प्रतिवादी के अलावा जिले के सभी सक्षम अधिकारी मौजूद रहेंगे।'
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