समीर वानखेड़े के खिलाफ 22 मई तक CBI नहीं ले सकेगा कोई कठोर एक्शन
Sameer Wankhede: अवकाशकालीन पीठ ने सीबीआई को 22 मई तक समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
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Sameer Wankhede: NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मे मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai High Court) में आरोप लगाया कि 2021 में क्रूज जहाज (Cruise) पर ड्रग्स (Drug case) जब्त किए जाने के मामले में शाहरुख खान (Shahrukh khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को आरोपी बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया और उसका नाम हटा दिया गया. समीर वानखेड़े के अदालत के समक्ष अपनी याचिका में ये दावा किया है. इस याचिका में वानखेड़े ने अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया है. वानखेड़े पर पैसों की आड़ में आर्यन खान को ड्रग्स केस में फंसाने के आरोप हैं.
Sameer Wankhede Shahrukh Khan Chats: समीर वानखेड़े ने अदालत में शपथपत्र दिया कि वो शनिवार को सीबीआई के सामने पेश होंगे, जिसके बाद न्यायमूर्ति शर्मिला यू देशमुख और आरिफ एस डॉक्टर की अवकाशकालीन पीठ ने सीबीआई को 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
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