हाथरस गैंगरेप केस में एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी किया, एक दोषी करार
Hathras: हाथरस में 14 सितंबर 2020 को दलित लड़की का कुछ युवकों ने गैंगरेप किया था। उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 29 सितंबर को लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
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राजेश के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Hathras: हाथरस केस में एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया है, जब कि एक आरोपी संदीप को दोषी करार दिया है। उसे आज ही सजा सुनाई जाएगी। उधर, लव-कुश, रामू और रवि को बरी कर दिया गया है।
संदीप को कोर्ट ने 3/110 और 304 का दोषी माना है।
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पीड़िता ने इलाज के दौरान बयान में चार युवकों संदीप, रामू, लवकुश और रवि पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। यूपी पुलिस ने दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ। बाद में जांच सीबीआई को दी गई थी।
सीबीआई ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या, गैंगरेप और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। अभी मामला विचाराधीन है।
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