छापे में पकड़ी गई थी मुख्तार की बहू निकहत, छह महीने बाद SC से मिली जमानत और हिदायत

ADVERTISEMENT

छापे में पकड़ी गई थी मुख्तार की बहू निकहत, छह महीने बाद SC से मिली जमानत और हिदायत
अब्बास अंसारी और निकहत बानो
social share
google news

Abbas Ansari Wife Nikhat: उत्तर प्रदेश का बाहुबलि या माफिया के घर परिवार से जुड़ा कोई अगर जेल से बाहर है तब तो उसके सिर पर आफत लटककी ही रहती है, जेल में बंद होने के बाद भी उसकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है। ये बात तब कही जाने लगी जब जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानों को चित्रकूट की रगौली जेल से रिहा तो कर दिया गया लेकिन अब उसके पति यानी अब्बास अंसारी की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। 

मुख्तार की बहू निकहत को पुलिस ने जेल में छापा मारकर पकड़ा था

मुख्तार अंसारी की बहू की रिहाई

चित्रकूट की रगौली जेल में मुख्तार अंसारी की बहू को रिहा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। निकहत पर इल्जाम यही है कि वो अपने पति अब्बास अंसारी से गैर कानूनी मुलाकात के मामले में जेल में बंद थी।  निकहत 6 महीने से जेल में बंद थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसकी रिहायी मुमकिन हो सकी। निकहत पर आरोप है कि वो गैर कानूनी तरीक से जेल में बंद अपने विधायक पति से मुलाकात करने जाती थी। 10 फरवरी को प्रशासन की छापेमारी के दौरान वो बरामद हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

इसी महीने की 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानों को जमानत दी थी। जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने ये कहते हुए राहत दी कि याचिकाकर्ता एक महिला है और एक साल के बच्चे की मां है। 

ADVERTISEMENT

सुप्रीम कोर्ट ने निकहत को जमानत के साथ हिदायत भी दी

सुप्रीम कोर्ट से सशर्त रिहाई

समाचार एजेंसी के मुताबिक कोर्ट का कहना है कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता एक महिला है और उसका एक साल का बच्चा भी है। ऐसे में इस बैकग्राउंड पर याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम ये सही मानते हैं कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए। बाकी काम ट्रायल कोर्ट करेगा। ट्रायल कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं वो उचित हैं। जमानत की तमाम शर्तों के बीच एक शर्त ये भी है कि ट्रायल कोर्ट से उचित आदेश लेने के बाद ही वो अपने पति से मिलने जा सकती हैं। 

हिदायतों के साथ रिहाई

सुप्रीम कोर्ट ने निकहत बानों को निर्देश दिया है कि वो किसी भी सूरत में जमानत की शर्तों का उल्लंघन न करें, निकहत ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 29 मई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

ADVERTISEMENT

चित्रकूट जेल में बंद है अब्बास अंसारी

छापामारी में पकड़ी गई

असल में 10 फरवरी 2023 को पुलिस और जिला प्रशासन ने चित्रकूट जिले जेल में छापामारी की। और उसी छापामारी के दौरान पता चला कि नियमों को ताक पर रख कर विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत लगातार मुलाकात करती हैं। इतना ही नहीं, निकहत के पास से कई मोबाइल और विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई थी। आरोप तो यहां तक लगाए गए थे कि उन्होंने गवाहों को धमकाने के साथ साथ पति के लिए जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने, जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को लालच देने और उन्हें नज़राना दिया जो कायदे कानून की धज्जियां उड़ाता है। 

ADVERTISEMENT

निकहत के चक्कर में सब सस्पेंड

इसके अलावा पुलिस ने फराज खान को भी गिरफ्तार किया था जिस पर इल्जाम था कि उसने निकहत को चित्रकूट जेल के पास एक घर दिलाने में मदद की थी और अब्बास अंसारी से उसकी मुलाकात करवाई थी। इसके अलावा पुलिस ने जेल वार्डन जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर और डिप्टी जेलर चंद्रकला को भी गिरफ्तार किया गया था। इस सिलसिले में अब्बास अंसारी, निकहत बानों, नियाज, खान और नवनीत सचान के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। दारोगा श्याम देव सिंह की शिकायत पर 11 फरवरी को कर्वी थाना में उनके खिलाफ मामला दर्ज किय गया था। मऊ से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में जेल में बंद हैं। 

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    यह भी पढ़ें...

    ऐप खोलें ➜