दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने दाखिल की नियमित जमानत अर्जी, 4 दिसंबर को सुनवाई

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दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने दाखिल की नियमित जमानत अर्जी, 4 दिसंबर को सुनवाई
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Satyendar Jain Bail Plea : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई चार दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 4 दिसम्बर तक बढ़ा दी है।


जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 4 दिसंबर को सूचीबद्ध किया है। सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जैन के खिलाफ सीबीआई ने 2017 में मुकदमा दर्ज किया था। उनको बाद में CBI के मुकदमे में ज़मानत मिल गई थी, क्योंकि CBI ने उस मुकदमे में जैन को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने 30 अगस्त 2017 को सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था लेकिन पांच साल तक सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार नहीं किया।

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जैन की सर्जरी 21 जुलाई को हुई थी। उन्हें चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन शर्तें लगाई थीं कि उन्हें मीडिया से बात नहीं करनी होगी। साथ ही कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे।

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