हाई कोर्ट से सतेंद्र जैन को झटका, कोर्ट ने ED मामले में जमानत याचिका खारिज की

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हाई कोर्ट से सतेंद्र जैन को झटका, कोर्ट ने ED मामले में जमानत याचिका खारिज की
Satyendar Jain
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Satyendar Jain: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बेल को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ईडी ने सतेंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था।

सुनवाई के दौरान ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो मामले के गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। साथ ही जांच प्रभावित हो सकती है।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी मामले में सहआरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की भी जमानत याचिका खारिज कर दी। 

अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं। गवाहों और सबूतों पर असर डाल सकते हैं। जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा है कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो वह गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।
 

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इससे पहले कोर्ट दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी बेल खारिज कर चुकी है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था। 

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