Sanjay Singh: संजय सिंह ले सकेंगे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ
Sanjay Singh: दिल्ली की विवादास्पद शराब नीति घोटाला मामले में धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के तहत तिहाड़ जेल में बंद संजय सिंह को राज्यसभा शपथ लेने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने अनुमति दे दी है।
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Sanjay Singh: दिल्ली की विवादास्पद शराब नीति घोटाला मामले में धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के तहत तिहाड़ जेल में बंद संजय सिंह को राज्यसभा शपथ लेने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने अनुमति दे दी है। आज मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की दोबारा अनुमति देते हुए 8 या 9 फरवरी को पुलिस हिरासत में ही राज्य सभा ले जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि इससे पहले भी संजय सिंह को कोर्ट ने शनिवार को इसकी अनुमति दे दी थी। सोमवार को तकनीकी कारणों की वजह से उन्हें शपथ नहीं दिलाई जा सकी।
सचिवालय के अधिकारियों के मुताबिक, संजय सिंह के निष्कासन का मामला आचरण समिति के पास निर्णय के लिए लंबित है। लिहाजा वहां से निर्णय आए बिना सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेना संभव नहीं है।
दूसरी एक और बड़ी वजह ये थी कि कोर्ट के आदेश की जानकारी आधिकारिक रूप से राज्यसभा सचिवालय को नहीं मिली थी। साथ ही संजय सिंह के सदन में व्यवहार बर्ताव के लिए सदन की अनुशंसा पर पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी यानी संसदीय आचरण समिति की रिपोर्ट भी नहीं आई। यही वजहें रही कि राज्यसभा की कार्यसूची में सिंह के शपथ ग्रहण का जिक्र नहीं था।
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अब संभवत: सिंह की शपथ को राह साफ हो गई है। तभी दोबारा गुहार लगाने पर कोर्ट ने गुरुवार या शुक्रवार यानी 8 या 9 फरवरी को समुचित समय पर संजय सिंह को तिहाड़ से राज्य सभा ले जाने और शपथ विधि कराकर वापस तिहाड़ जेल पहुंचाने का आदेश जारी कर दिया है।
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