Sanjay Singh ED: संजय सिंह के करीबियों को ईडी ने भेजा समन, आज पेशी
AAP Sanjay Singh ED Action: आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आबकारी घोटाले में 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेजते हुए राउज एवेन्यू अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी में कोई कानूनी नुक्स नहीं है।
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
AAP Sanjay Singh ED Action: आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आबकारी घोटाले में 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेजते हुए राउज एवेन्यू अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एजेंसी की विस्तृत और निरंतर पूछताछ के लिए आरोपी सांसद संजय सिंह को 10 अक्तूबर तक ED की हिरासत में भेजा जाता है। उधर, सजय सिंह के करीबियों सर्वेश और विवेक त्यागी को ईडी ने समन भेजा है।
अदालत ने कहा है कि साजिश के कई पहलुओं की जांच के दौरान मिले सुराग का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक प्रतीत होती है। इस पूछताछ के अलावा विवेक कुमार त्यागी एवं सर्वेश मिश्रा सहित मामले से सीधे जुड़े कई अन्य व्यक्तियों से भी उनका सामना कराने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ भी आवश्यक हो सकती है। आरोपी को 10 अक्तूबर दोपहर 2 बजे इस अदालत में पेश किया जाएगा।
आदेश में अदालत ने कहा कि उनसे पूछताछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीटीवी कवरेज वाले किसी स्थान पर की जाएगी।उक्त सीसीटीवी फुटेज को अनिवार्य रूप से संरक्षित भी किया जाएगा। हर 48 घंटे में एक बार उनकी चिकित्सकीय जांच कराई जाएगी।
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अपने वकील, परिवार से मिल सकेंगे संजय सिंह
आरोपी को तय समयावधि पर अपने वकील से मिलने की भी अनुमति दी जाएगी। वकील डॉ. फारुख खान, प्रकाश प्रियदर्शी एवं मो. इरशाद को ईडी हिरासत की उपरोक्त अवधि के दौरान रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए मुलाकात करने का मौका दिया जाएगा।
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ईडी अधिकारियों को हिदायत
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ये ध्यान रहे कि मुलाकात के दौरान ईडी अधिकारी उनकी बातचीत नहीं सुन सकें। इसके अलावा अभियुक्त को अपनी पत्नी अनिता सिंह एवं पिता डी.के. सिंह से भी रोजाना आधा घंटा मिलने की अनुमति दी जायेगी। आरोपी के रक्तचाप यानी ब्लडप्रेशर की निगरानी रोजाना दिन में दो बार अलग अलग निश्चित समय पर की जाएगी। उसके उपरोक्त ईडी हिरासत अवधि के दौरान दिन में एक बार उसके शर्करा स्तर (डायबटीज) की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा आरोपी को डॉक्टर उनकी दवाएं देने की भी अनुमति दी जा रही है।
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