हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

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हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा
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Aazam Khan: समाजवादी पार्टी (samajwadi party) के नेता आजम खान को हेट स्पीच (hate speech) मामले में रामपुर की कोर्ट ने दोषी करार दिया है. रामपुर कोर्ट ने आजम खान को दो साल की सजा सुनाई है. आजम पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में हेट स्पीच देने का आरोप लगा था. उनके खिलाफ 8 अप्रेल को केस दर्ज किया गया था. आरोप है कि आजम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन रामपुर जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिया था।

आजम खान को दी गई ‘वाई’ श्रेणी सुरक्षा भी वापस ले ली 

उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं रामपुर नगर से दस बार विधायक रह चुके मोहम्मद आजम खान को दी गई ‘वाई’ श्रेणी सुरक्षा वापस ले ली है। सरकार का कहना है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि सुरक्षा मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लेखित है कि पूर्व विधायक आजम खान को प्रदत्त ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।

रद्द हो चुकी है विधानसभा सदस्यता 

उन्होंने कहा कि इस आदेश के क्रम में उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है। सिंह ने बताया कि ‘वाई’ श्रेणी के तहत खान को तीन सशस्त्र पुलिसकर्मी उपलब्ध कराए गए थे और उनके आवास पर गारद तैनात थी। उन्होंने बताया कि खान की सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों को वापस रामपुर पुलिस लाइन बुला लिया गया है। वरिष्ठ सपा नेता खान ने 2022 के विधानसभा चुनावों में 10वीं बार रामपुर सीट से जीत हासिल की थी। विधायक चुने जाने पर खान ने रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में पिछले साल अक्टूबर में दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। बाद में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गयी थी।

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