गणतंत्र दिवस : दिल्ली पुलिस ने ड्रोन और हवा में उड़ाई जाने वाली अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाया

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गणतंत्र दिवस : दिल्ली पुलिस ने ड्रोन और हवा में उड़ाई जाने वाली अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाया
Delhi Police on Republic Day Update
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Delhi Police on Republic Day Update: गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर से मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी), पैराग्लाइडर, हल्के विमान, ड्रोन और गर्म हवा वाले गुब्बारों की उड़ान को प्रतिबंधित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, यह आदेश 18 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगा।

पीटीआई के मुताबिक, आदेश के मुताबिक, कुछ आपराधिक व असामाजिक तत्व और भारत के दुश्मन आतंकवादी इस तरह की वस्तुओं का उपयोग कर आम लोगों, प्रतिष्ठित हस्तियों और जरूरी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

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मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी), पैराग्लाइडर, हल्के विमान, ड्रोन और गर्म हवा वाले गुब्बारों के अलावा आदेश में विमान से पैराशूट के सहारे कूदने का भी उल्लेख किया गया है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ''गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर से उप-पारंपरिक हवाई चीजों (सब-कन्वेन्शनल एरियल प्लेटफॉर्म्स) की उड़ान पर दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।''

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जो इस कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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