जेसलमेर में पकड़े के तीन पाकिस्तानी जासूस, क्या बन रहा था कोई बड़ा प्लान?
Rajasthan News: जासूसी के आरोप में पकड़े गए तीन पाक एजेंटों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा
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Rajasthan News: 6 साल पहले फरवरी 2017 में भारतीय सेना (Indian Army) की गोपनीय सूचनाएं पाक हैंडलर को भेजने वालों को पकड़ा गया है. सूचना देने के आरोप में पकड़े गए आरोपी सद्दीक खान पुत्र लतीफ खान निवासी जैसलमेर (Jaisalmer) और बरियाम खान पुत्र मोरु खान और हाजी खान पुत्र रोजे खान निवासी किशनगढ़ थाना रामगढ़ जिला जैसलमेर हैं. इन तीनों को जयपुर महानगर प्रथम कोर्ट द्वारा शनिवार को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है। ख़ुफ़िया विभाग के तत्कालीन एडिशनल एसपी राजीव दत्ता ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत बॉर्डर इलाक़े से इन्हें गिरफ़्तार किया था। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इन्टेलीजेन्स श्री एस सेंगाथिर ने बताया कि सीमावर्ती जिला जैसलमेर में रहकर सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाओं का संकलन कर पाक स्थित गुप्तचर एजेंसियों को उपलब्ध करवाने के आरोप में 02 फरवरी,2017 को सद्दीक खान व बरियाम खान को तथा 16 फरवरी को हाजी खान को गिरफ्तार किया गया था।
Crime News: एडीजी श्री सेंगाथिर ने बताया कि दोनों प्रकरणों के तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधान के बाद मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर प्रथम कोर्ट में इस्तगासा पेश किया गया। विचारण के बाद शनिवार को शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 3 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी के तहत दोषी मानते हुए तीनों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। दोनों प्रकरणों में अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक अधिकारी राजेश मीणा द्वारा पैरवी की गई।
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