Rahul Gandhi Will Appear Before ED : ED के सामने राहुल गांधी की पेशी, दिल्ली में कई रास्ते बंद!

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Rahul Gandhi Will Appear Before ED : ED के सामने राहुल गांधी की पेशी, दिल्ली में कई रास्ते बंद!
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NATIONAL HERALD CASE : नेशनल हेराल्ड केस के मामले में आज राहुल गांधी को पेश होना है। राहुल गांधी करीब 12 बजे ED दफ्तर में पेश होंगे। इसके चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कुछ रास्तों को बंद भी किया गया है। ये ट्रैफिक व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन और राहुल गांधी की पेशी की वजह से लागू की गई है। दिल्ली में राहुल गांधी को ईडी के जिस दफ्तर में अधिकारियों के सामने पेश होना है, वो एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर है। परिवर्तन भवन में ईडी का दफ्तर है।

उधर, नेशनल हेराल्ड मामले में आज ED के सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पेश होने से पहले उनके समर्थन में नारेबाजी को लेकर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस समर्थकों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी है। उधर, कांग्रेस ने कहा है कि उनके सांसद, कार्यसमिति के सदस्य और प्रमुख नेता भी ईडी दफ्तर तक जाएंगे।

इन रास्तों से बचे

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दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक गोल मेथी जंक्शन, तुगलक रोड जंक्शन, क्लेरिजेस जंक्शन, क्यू-पॉइंट जंक्शन, सुनहरी मस्जिद जंक्शन, मौलाना आज़ाद रोड जंक्शन, मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड, जनपथ और मान सिंह रोड

से बचा जाए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि विशेष यातायात व्यवस्था की वजह से नई दिल्ली में गोल डाक खाना जंक्शन, पटेल चौक, विंडसर प्लेस, तीन मूर्ति चौक, पृथ्वीराज रोड से आगे बसों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

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क्या है नेशनल हेराल्ड केस? What is national herald case?

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नेशनल हेराल्ड का मामला 2012 में चर्चा में आया था। तब बीजेपी (BJP) नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। स्वामी ने आरोप लगाया था कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को टीजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

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