सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता हुई खत्म, हुई थी 4 साल की सजा
UP News: शनिवार को उन्हें कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। सदस्यता खत्म करने की चिट्ठी लोक सभा सचिवालय से जारी की गई है।
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Mukhtar Afzal Case: बसपा सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। गौरतलब है कि शनिवार को उन्हें कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। सदस्यता खत्म करने की चिट्ठी लोक सभा सचिवालय से जारी की गई है।
उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले की एक अदालत ने गैंगस्टर से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर अधिनियम के 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल कैद और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि उसके बड़े भाई एवं बसपा सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई है और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
गौरतलब है कि अफजाल अंसारी को सजा सुनाये जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त होने की बात की जा रही थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है फौजदारी मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘‘ऐसी सजा की तारीख से’’ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी।
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अमरोहा से सांसद दानिश ने ट्वीट कर कहा था कि, ‘‘विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका योजना के तहत शीघ्र ही अब अफजाल अंसारी की सदस्यता छीन ली जायेगी लेकिन सत्ताधारी पार्टी के सांसदों और विधायकों के मुकदमे सदियों तक चलते रहेंगे,… न किसी को सजा होगी और न किसी की सदस्यता छीनी जायेगी। ये है ‘नये भारत’ का नया दस्तूर।’’
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