'न भड़काऊ बयानबाजी हो, न सड़कों पर तोड़-फोड़' - सुप्रीम कोर्ट

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Nuh Violence
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Nuh Violence Supreme Court Order: हरियाणा के मेवात-नूंह में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, 'अतिरिक्त बल की जरूरत पड़े तो मंगा लीजिए, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि जानमाल का नुकसान न हो और न ही किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले या भड़काने वाले बयान या भाषण हों।'

इस हिंसा में कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से दो होमगार्ड है, जबकि 4 आम नागरिक हैं। हिंसा को लेकर 25 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं, जबकि 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल, कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया। अब  इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।

नूंह, पलवल, मानेसर, सोहाना और पटौदी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है।  उधर, हरियाणा से लेकर यूपी और राजस्थान में पुलिस अलर्ट मोड पर है। भीड़ ने सोमवार देर रात यहां मस्जिद पर हमला करके मौलवी की हत्या कर दी थी।

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यात्रा के दौरान हुआ हंगामा

ये हिंसा 31 जुलाई को उस वक्त फैली, जब नूंह में हिंदू संगठनों की तरफ से यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान जमकर पथराव और आगजनी हुई थी। मेवात और सोहना में दो समुदायों के बीच हुए बवाल के बाद हिंसा की आग गुरुग्राम और फरीदाबाद तक पहुंच गई। यहां दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाएं। करीब 90 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। 

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