नूंह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

ADVERTISEMENT

नूंह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Nuh Violence High Court Order
social share
google news

सतेंदर चौहान के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Nuh Violence High Court: हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा को लेकर जारी बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और यह आदेश जारी किया।

नूंह के पुन्हाना, पिंगनवा, नगीना, टौरू और फिरोजपुर झिरका में प्रशासन की अलग-अलग टीमों ने अर्धसैनिक बल और पुलिस के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाया था।

ADVERTISEMENT

Nuh Violence Update: नूंह में जिस छत से पत्थर फेंके गए थे, उस छत को ही प्रशासन ने ढहा दिया था। ये कार्रवाई रविवार को हुई थी, जब एक होटल समेत कई अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था। होटल की छत पर दंगाइयां चढ़ गए थे और वहां से पत्थर फेंके थे।

illegal Construction Removed: नूंह में नलहर रोड चौक के पास 3 मंजिला सहारा होटल, एक रेस्टोरेंट और टाइल्स के एक शोरूम पर बुलडोजर चला दिया गया था। चार बुलडोजर से होटल को 4 घंटे में ढहा दिया गया।

ADVERTISEMENT

अब तक 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन से अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं। अकेले नूंह में 753 निर्माणों पर एक्शन हो चुका है।

ADVERTISEMENT

हिंसा को लेकर अब तक 100 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं। 147 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    यह भी पढ़ें...

    ऐप खोलें ➜