नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु महेश्वरी के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाईकोर्ट से ग़ैरज़मानती वारंट जारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट नोएडा अथॉरिटी के ख़िलाफ़ सख़्त, सीईओ के ख़िलाफ़ ग़ैरज़मानती वारंट, 13 मई को कस्टडी में पेश करने का आदेश Noida Authority CEO Non Bailable Warrant from Allahabad High court
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Latest Noida News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO के ख़िलाफ़ ग़ैरज़मानती वारंट जारी किया है। मौजूदा वक़्त में नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु महेश्वरी हैं। असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में ये ग़ैरज़मानती वारंट जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने ये निर्देश भी दिया है कि ऋतु महेश्वरी को पुलिस कस्टडी में लेकर 13 मई को हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया जाए।
इसके लिए हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के CJM यानी चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को ये आदेश दिया है कि ऋतु महेश्वरी को कस्टडी में लेकर हाईकोर्ट में पेश किया जाए। असल में अवमानना के एक मामले में कोर्ट में सही समय पर पेश न होने पर नोएडा अथॉरिटी की CEO के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई है।
Latest Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सरल श्रीवास्तव की बेंच ने नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु महेश्वरी के ख़िलाफ़ ये ग़ैरज़मानती वारंट जारी किया है। बताया जा रहा है कि ये मामला नोएडा में बस टर्मिनल के एक निर्माण के लिए ज़मीन के अधिगृहर से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने किसानों को उनकी ज़मीन वापस करने का आदेश नोएडा अथॉरिटी को दिया था।
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हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी। मगर सुप्रीम कोर्ट भी नोएडा अथॉरिटी को राहत नहीं मिली थी। इतना ही नहीं अदालत के आदेश का पालन न करने की वजह से नोएडा की CEO ऋतु महेश्वरी के ख़िलाफ़ अवमानना की याचिका दाखिल की गई थी। गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में नोएडा अथॉरिटी की CEO को कोर्ट में पेश होना था। लेकिन ऋतु महेश्वरी वहां पेश नहीं हुई थीं।
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