criminal law amendment Bill : गिरफ्तारी पर परिवार को बताना जरूरी, 90 दिनों में पुलिस देगी हर केस में अपडेट, अंग्रेजों का कानून बदलेगा

ADVERTISEMENT

criminal law amendment Bill : गिरफ्तारी पर परिवार को बताना जरूरी, 90 दिनों में पुलिस देगी हर केस मे...
लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून खत्म किया जाएगा
social share
google news

New Criminal Bill : 3 नए क्रिमिनल बिल में आखिर क्या नया है. इस पर देश के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शान लोकसभा में जानकारी दी. अमित शाह ने कहा कि स्थायी समिति ने पुराने विधेयक में कई संशोधन की बात कही थी. इसलिए अब नए संशोधन के साथ तीनों बिल को फिर से लेकर आए हैं. नए कानून में क्या-क्या खास है. आइए जानते हैं. 

तय हुई पुलिस की जवाबदेही

नए कानून में पुलिस की जवाबदेही तय की गई है. असल में पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी तो उसके परिवार को जरूरी नहीं की जानकारी जरूर हो. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. नए बिल के अनुसार, अब किसी की गिरफ्तारी होगी तो पुलिस को हर हाल में उसके परिवार को जानकारी देनी होगी. 

criminal law amendment Bill

90 दिन में क्या हुआ, खुद पुलिस बताएगी

criminal law amendment Bill : किसी केस में रिपोर्ट दर्ज होने के 90 दिन बाद आखिर उसमें क्या अपडेट है. ये जानने के लिए पीड़ित को कई बार परेशान होना पड़ता है. ऐसे में नए कानून के तहत अब पुलिस को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि किसी भी केस में आखिर 90 दिनों में क्या-क्या हुआ. ये जानकारी पुलिस की तरफ से पीड़ित को जरूर दी जाएगी.

ADVERTISEMENT

 

मानव संबंधी क्राइम को प्रमुखता से आगे रखा गया

criminal law amendment Bill : पुरानी भारतीय न्याय संहिता में कई जरूरी केस को पीछे रखा गया था. लेकिन अब रेप केस, बच्चों से जुड़े अपराध को काफी आगे रखा गया है. जैसे पहले रेप की आईपीसी में धारा-375, 376 थी तो अब उसे धारा-63, 69 में रखा गया है. इसके साथ ही गैंगरेप को भी आगे रखा गया है. पहले मर्डर की धारा 302 थी जिसे अब 101 किया गया है. गैंगरेप के दोषी को 20 साल की सजा या फिर जिंदा रहने तक जेल यानी आजीवन कारावास की सजा होगी.

ADVERTISEMENT

 

ADVERTISEMENT

अंग्रेजों का बनाया कानून खत्म

criminal law amendment Bill :  लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून खत्म किया जाएगा. इसमें अंग्रेजों के बनाए राजद्रोह का कानून प्रमुख है. राजद्रोह को अब देशद्रोह कर दिया गया है. क्योंकि अब देश आजाद है. लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना हो सकती है. ये सभी का अधिकार है. लेकिन कोई देश की सुरक्षा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई सशस्त्र विरोध करता है या फिर बम विस्फोट करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. 

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    ऐप खोलें ➜