Snake Murder Case: चूहे के कत्ल के बाद अब सांप के मर्डर का मुकदमा, वीडियो हुआ वायरल

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Snake Murder Case: चूहे के कत्ल के बाद अब सांप के मर्डर का मुकदमा, वीडियो हुआ वायरल
मुजफ्फरनगर में एक मादा सांप के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है
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Snake Murder Case: उत्तर प्रदेश के बदायूं में चूहे के कत्ल के मुकदमे के बाद अब एक बार फिर एक अनोखे मुकदमे की खबर सामने आई है...और इस बार कत्ल हुआ है नागिन का। और कत्ल का ये किस्सा सामने आया है उत्तर प्रदेश के ही मुजफ्फरनगर से। और इस दिलचस्प किस्से के सामने आने के बाद अब तरह तरह की बातें उड़ने लगी हैं। 
उत्तर प्रदेश में चीनी के कटोरे के तौर पर मशहूर मुजफ्फरनगर से एक ऐसी खबर ने सामने आकर झकझोरा है जिसके बारे में हम आमतौर पर सोच भी नहीं पाते हैं। यहां एक नागिन की हत्या का मामला सामने आया है। खबर है कि एक नागिन की हत्या करने के बाद उसके 80 अंडों को ज़मीन में दफना दिया। लेकिन ये बात उड़ती उड़ती वन विभाग तक जा पहुँची और वन विभाग की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ नागिन के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 
दरअसल सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो गया। उस वायरल वीडियो के मुताबिक एक बाल्टी में मरी हुई नागिन नज़र आ रही है जबकि दूसरी तरफ उसके अंडे रखे हैं जिनकी संख्या करीब 80 बताई जा रही है। 
दावा किया जा रहा है कि मंगलवार को मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल थाना इलाके के रौनी हरजीपुर गांव में आबाद नाम के एक शख्स ने एक नागिन को मार डाला और उसके अंडों को उठाकर मिट्टी में दफना दिया। मिली जानकारी के मुताबिक आबाद नाम के उस शख्स के घर में एक सांप निकला तो घर में अफरा तफरी मच गई।
देखते ही देखते आबाद और उसके आस पड़ोस के लोगों ने डर के मारे उस सांप को मार डाला। मारने के बाद देखा गया तो पता चला जिस सांप को मारा वो मादा नाग यानी नागिन है। आबाद और उसके पड़ोसियों ने सांप को मारने के बाद उसे जमीन में दफना दिया। इसी बीच जिस जगह से सांप निकलकर सामने आया था वहां की तलाशी लेने पर उन्हें वहां सांप के अंडे दिखाई दिए। गिनती में उनकी संख्या 80 निकली। ये बात यूं तो गांव में ही दबी रह जाती लेकिन आबाद और उसके साथ सांप को मारने का वीडियो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। 
उसी वीडियो को देखकर वन विभाग हरकत में आया और जिस मकान में सांप निकलने की घटना हुई थी उसके मालिक आबाद के साथ साथ दो अज्ञात लोगों के खिलाफ वन विभाग ने वन्यजीव अपराध की धारा 9 के तहत शिकार और धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 

वन अधिकारियों के मुताबिक जिस मादा सांप को मारा गया है वो धामन प्रजाति का है जिसे रैट स्नेक भी कहा जाता है। और सांपों की ये प्रजाति वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 2 में आती है। बताया जा रहा है कि इसके तहत आरोपी को तीन से सात साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 
 

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