Mumbai ISIS Case: आरोपी ने बच्चे के जन्म के समय पत्नी के साथ रहने के लिए अंतरिम जमानत मांगी

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Mumbai ISIS Case: आरोपी ने बच्चे के जन्म के समय पत्नी के साथ रहने के लिए अंतरिम जमानत मांगी
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)
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Mumbai ISIS Case:  आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की गतिविधियों को बढ़ावा देने के मामले के एक आरोपी ने बच्चे के जन्म के समय अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए यहां एक अदालत से अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है।

आईएसआईएस के इशारे पर भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में पिछले साल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों में से एक जुबैर शेख ने अपनी याचिका में कहा कि उसकी पत्नी चार फरवरी को बच्चे को जन्म दे सकती है और इस दौरान देखभाल के लिए वह पत्नी के साथ रहना चाहता है।

पीटीआई के मुताबिक, बुधवार को दायर याचिका में कहा गया कि शेख को अस्थायी जमानत दी जानी चाहिए ताकि वह अपनी पत्नी के साथ रह सके।

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एनआईए ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दी गई दलील ‘‘ठोस और वैध’’ नहीं हैं।

अदालत शुक्रवार को याचिका पर आदेश पारित कर सकती है। देखना होगा कि अदालत इस सिलसिले में क्या फैसला सुनाती है?

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