मुंबई से बिल्डर को किया किडनैप, कत्ल कर जलाई लाश, 13 साल बाद मिला इंसाफ, अपहरण हत्या मामले में पांच को उम्रकैद

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मुंबई से बिल्डर को किया किडनैप, कत्ल कर जलाई लाश, 13 साल बाद मिला इंसाफ, अपहरण हत्या मामले में पांच...
अदालत का फैसला
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Mumbai Court News: मुंबई की एक अदालत ने अप्रैल 2012 में संपत्ति सौदे को लेकर मुंबई के एक बिल्डर के अपहरण और हत्या के मामले में बुधवार को पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमएच पठान ने उन्हें हत्या और अपहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

मुंबई के एक बिल्डर के अपहरण और हत्या 

अभियोजन पक्ष के अनुसार बिल्डर नितिन ढाकन का 26 अप्रैल 2012 को उपनगरीय बोरीवली से रियल एस्टेट ब्रोकर गोपाल पांडे, हारुन शेख, बीरबल सिंह, ब्रिजेश मिश्रा, अभिजीत भोसले और सचिन चोरगे ने अपहरण कर लिया था। किडनैपिंग के बाद नितिन ढाकन की हत्या की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया था कि नितिन ढाकन को पड़ोसी महाराष्ट्र के पालघर जिले के जंगल में पीट-पीटकर मार डाला गया और उसके शरीर को पेट्रोल का उपयोग करके आग लगा दी गई थी। बाद में पुलिस ने घटनास्थल से ढाकन के शरीर के टुकड़े बरामद किये थे।

11 साल बाद अदालत से मिला इंसाफ

इस केस में मुख्य आरोपी पांडे की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी। गौरतलब है कि नितिन ढाकन 26 अप्रैल, 2012 को अचानक लापता हो गए थे। नितिन के परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। गायब होने के एक दिन बाद उसकी पत्नी ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। 

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(PTI)

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