पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, ग्वालियर के MP-MLA कोर्ट ने दिया आदेश

ADVERTISEMENT

अदालत का फैसला
अदालत का फैसला
social share
google news

MP Bihar News: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मध्य प्रदेश की ग्वालियर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। ग्वालियर के एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट से स्थाई वारंट जारी किया गया है। यह वारंट आर्म्स एक्ट के मामले में जारी हुआ है। साल 1995 और 97 के फार्म 16 के तहत हथियारों की सप्लाई का आरोप लगा है।

लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक विशेष अदालत ने 1995-97 में हथियारों और गोला-बारूद की कथित अवैध खरीद से संबंधित एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव (75) के खिलाफ शुक्रवार को स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक मेहरोत्रा ​​ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सांसदों और विधायकों पर मुकदमा चलाने के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) महेंद्र सैनी ने लालू यादव के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया। "1995-97 का मामला एक ऑस्ट्रेलिया से हथियार खरीदे जाने से संबंधित है।

आर्म्स एक्ट में ग्वालियर की कोर्ट ने वारंट किया जारी

जमानती और गिरफ्तारी वारंट के तहत, अदालत आरोपियों को आदेश देने के बाद उसके सामने पेश होने का समय निर्धारित करती है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने उल्लेख किया कि यह इसलिए जारी किया गया क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख की ओर से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ था। यादव को पहले चारा घोटाले से संबंधित मामलों में दोषी ठहराया गया था और जेल में डाल दिया गया था। उन्हें अप्रैल 2021 में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

 

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT